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RBI Cancel Banking licence: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों का पालन न करने पर एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि, इसे केंद्रीय बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) के रूप में काम
आपको बता दें कि आरबीआई ने सोमवार को अलग-अलग नियमों का उल्लंघन करने पर 4 सहकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है. इनमें तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बरन नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। इन बैंकों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
24 अप्रैल 2023 को लाइसेंस रद्द
आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक का लाइसेंस रद्द करना 24 अप्रैल 2023 को कारोबार बंद होने से प्रभावी हो गया है। आरबीआई की ओर से कहा गया कि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारत में बैंकिंग व्यवसाय के लिए 3 जनवरी, 1987। बैंक का लाइसेंस रद्द करने की अधिसूचना 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी हो गई है।
जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा?
अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा. यह बीमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से उपलब्ध है। डीआईसीजीसी रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है, जो सहकारी बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक में 5 लाख रुपये या उससे कम जमा करने वाले ग्राहकों को डीआईसीजीसी से पूरा दावा मिलेगा। लेकिन ऐसे ग्राहक जिनके खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं, उन्हें पूरी रकम नहीं मिल पाएगी.