Provident Fund Rules: पीपीएफ खाते में निवेश जारी रखें या मैच्योरिटी के बाद पैसा निकालें, तुरंत नियम जानें

Samachar Jagat | Monday, 12 Jun 2023 01:00:05 PM
Provident Fund Rules: PPF account continue investing or withdraw money after maturity, know rules instantly

बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेश के लिए सरकारी योजना की तलाश कर रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस स्कीम में आप एक बार में 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ आपको टैक्स बेनिफिट के साथ-साथ एक सुरक्षित निवेश विकल्प भी देता है।

इसे सरकार ने प्रोविडेंट फंड स्कीम की तर्ज पर बनाया है, जिसमें नौकरीपेशा से लेकर गृहिणियां, बच्चे तक हर कोई निवेश कर सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और अपने भविष्य के लिए रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो पीपीएफ स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है।

मैच्योरिटी के बाद भी आप निवेश कर सकते हैं

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ निवेश के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली योजनाओं में से एक है। इसकी मेच्योरिटी अवधि 15 साल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद आपको अपना पैसा निकालना होगा और अकाउंट को बंद करना होगा। आप चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। आप इसे 5-5 साल में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं। 15 साल के बाद आप अपने खाते को दो तरह से बढ़ा सकते हैं।

मैच्योरिटी के बाद अकाउंट से पैसे कैसे निकाले?

आपको एक आवेदन देकर बैंक को सूचित करना होगा कि आपका खाता परिपक्व हो गया है। इसके साथ ही आपको एक आवेदन पत्र, मूल पासबुक और रद्द चेक जमा करना होगा। इसके बाद सभी बैंक डिटेल्स को वेरिफाई करने के बाद आपके पीपीएफ खाते में जमा राशि आपके बचत खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

पीपीएफ की ब्याज दर

पीपीएफ खाते पर मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है। पीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक ही पीपीएफ खाता खुलवा सकता है।

(pc rightsofemployees)



 


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