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प्रीमेच्योर क्लोजर रूल: हम अपनी बचत को विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं ताकि हमें आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन कई बार हम स्कीम की मैच्योरिटी से पहले ही पैसे निकाल लेते हैं.
ऐसे में कई तरह के चार्जेज लग जाते हैं जिससे हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप भी अपना पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इन स्कीम्स के प्री-मैच्योरिटी नियमों के बारे में।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को समय से पहले बंद करना
इस स्कीम में आप कभी भी फंड निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी ब्याज दरों के बारे में।
अगर खाता एक साल से पहले बंद कर दिया जाता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
यदि खाता एक वर्ष के बाद और दो वर्ष से पहले बंद किया जाता है, तो मूल राशि के 1.5% के बराबर राशि काट ली जाएगी।
वहीं अगर खाता दो साल बाद और 5 साल से पहले बंद किया जाता है, तो मूल राशि के 1% के बराबर राशि काट ली जाती है।
यदि आपके पास एक विस्तारित खाता है, तो आप बिना किसी कटौती के एक वर्ष के बाद खाता बंद कर सकते हैं।
डाकघर आवर्ती जमा का समय से पहले बंद होना
इस योजना में आप खाता खोलने के 3 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। आवेदक को डाकघर में जाकर निकासी के लिए आवेदन करना होगा। इस योजना में ग्राहक को डाकघर बचत खाते के लिए लागू ब्याज दर ही मिलेगी।
डाकघर सावधि जमा समय से पहले निकासी
इस स्कीम में निवेशक 6 महीने के बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि फंड निकालते समय आपको कितना चार्ज देना होगा।
अगर आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को छह महीने बाद और एक साल से पहले बंद करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर उस समय लागू होगी। 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए पीओ बचत खाते की ब्याज दर 4 फीसदी है।
वहीं, अगर आप 3 साल के पीओटीडी या 5 साल के पीओटीडी खाते को एक साल के बाद समय से पहले बंद कर देते हैं तो ब्याज की गणना पूरे साल (यानी दो या तीन साल) के लिए जमा ब्याज दर से 2 फीसदी कम हो जाएगी। ) . पीओ बचत ब्याज दरें एक वर्ष से कम अवधि के लिए लागू होंगी।
अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से पैसा निकालना चाहते हैं
इस स्कीम में आप 1 साल के बाद ही फंड निकाल सकते हैं। यदि खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष के बाद और तीन वर्ष से पहले खाता बंद किया जाता है, तो मूलधन के 2% के बराबर कटौती की जाएगी। शेष राशि का भुगतान किया जायेगा। वहीं अगर खाता खोलने की तारीख से तीन साल बाद और पांच साल से पहले खाता बंद किया जाता है तो मूलधन के 1% के बराबर कटौती की जाएगी।
राष्ट्रीय बचत योजना प्रमाणपत्र समयपूर्व निकासी नियम
इस स्कीम में आप 5 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस पर कुछ शर्तें लागू होती हैं। यदि एकल खाताधारक या संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो आप धनराशि निकाल सकते हैं। आप न्यायालय के आदेश पर या राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवी रखने वाले द्वारा जब्ती पर भी धन वापस प्राप्त कर सकते हैं।
(pc rightsofemployees)