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दिशानिर्देशों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के निवेशकों को 30 सितंबर से पहले अपना आधार नंबर डाकघर या बैंक शाखा में जमा करना होगा।
अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की किसी छोटी बचत योजना में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) या किसी अन्य छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को अपना आधार नंबर डाकघर या बैंक शाखा में जमा करना होगा। 30 सितंबर से पहले जमा करना होगा.
अगर इस तारीख तक आधार नंबर नहीं दिया गया तो आपका लघु बचत खाता फ्रीज किया जा सकता है. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। यह अधिसूचना 31 मार्च 2023 से ही लागू है.
पैन-आधार जमा करने की आज आखिरी तारीख है
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, ''यदि किसी जमाकर्ता ने पहले ही इन बचत योजनाओं में खाता खोल लिया है, लेकिन अपना आधार नंबर संबंधित कार्यालय में जमा नहीं किया है, तो उसे 1 अप्रैल से 6 महीने की अवधि के भीतर ऐसा करना होगा।'' 2023।” ऐसा करना होगा।" बता दें कि 6 महीने की अवधि 30 सितंबर 2023 को खत्म हो जाएगी.
ऐसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं
1. आपके निवेश पर जो भी ब्याज मिल रहा है वह आपके बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
2. आप अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खातों में निवेश नहीं कर पाएंगे।
3. परिपक्वता राशि आपके बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी।
4. यदि निवेशक 6 महीने के भीतर आधार नंबर जमा करने में विफल रहता है, तो उसका खाता तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक वह संबंधित कार्यालय को आधार नंबर उपलब्ध नहीं करा देता।