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केंद्र सरकार ने नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। इस योजना में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज भुगतान नहीं मिलेगा। इस बदलाव से संबंधित प्रमुख जानकारी यहां दी गई है:
बदलाव का विवरण:
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राशि निकालने का निर्देश:
- जमाकर्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक अपनी धनराशि निकालने के लिए कहा गया था।
- 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज का भुगतान बंद कर दिया गया है।
- निवेशकों से KYC विवरण अपडेट करने का अनुरोध किया गया था।
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NSS क्या है?
- NSS को 1987 में दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- इसमें प्रति वर्ष ₹40,000 तक निवेश की अनुमति थी, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ मिलता था।
- ब्याज दर शुरू में 11% थी, लेकिन इसे घटाकर 7.5% प्रति वर्ष कर दिया गया (सितंबर 2024 तक लागू)।
- यह योजना 1992 में नए निवेशों के लिए बंद कर दी गई और 2002 में पूरी तरह समाप्त हो गई।
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NSS और NSC में अंतर:
- NSS को नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) से भ्रमित न करें, जो अभी भी संचालित है और इस बदलाव से प्रभावित नहीं है।
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1 अक्टूबर 2024 के बाद के नियम:
- 1 अक्टूबर 2024 के बाद खोले गए खातों या किए गए निवेशों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
- निवेशक अपनी धनराशि निकाल सकते हैं, लेकिन यह निकासी के वर्ष में कर योग्य होगी।
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कर नियम:
- NSS से निकाली गई धनराशि उस वर्ष कर योग्य होगी, जिसमें इसे निकाला गया है।
- यदि जमाकर्ता का निधन हो जाता है, तो उत्तराधिकारी द्वारा निकाली गई धनराशि पूरी तरह कर-मुक्त होगी।
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
यदि आपके पास अभी भी NSS खाते में धनराशि है, तो इसे निकालकर बेहतर ब्याज दर वाली अन्य बचत या निवेश योजनाओं पर विचार करें।