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देश के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एटीएम से नकद निकासी रद्द करने की स्थिति में बैंक ग्राहक से शुल्क लेगा।
वहीं, क्रेडिट डेबिट कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है। बैंक ने कहा है कि नए बदलाव 1 मई 2023 से लागू होंगे.
पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी कुछ बैंकिंग सेवाओं को लेकर शुल्क में बदलाव किया है और ग्राहकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. पीएनबी की वेबसाइट के मुताबिक, पंजाब नेशनल बैंक अपर्याप्त फंड (एटीएम कैश ट्रांजैक्शन फेल गाइडलाइंस) के कारण घरेलू एटीएम कैश निकासी लेनदेन विफल होने पर 10 रुपये + जीएसटी चार्ज करेगा। बैंक ने कहा कि प्रिय ग्राहक, 01 मई, 2023 से अपर्याप्त धन के कारण विफल घरेलू एटीएम नकद निकासी लेनदेन पर जुर्माना लागू होगा।
पीएनबी लेनदेन विफल ग्राहक के मामले में क्या करें
पीएनबी वेबसाइट के अनुसार असफल एटीएम लेनदेन के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं-
विफल एटीएम लेनदेन के संबंध में शिकायतों को उनकी प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर संबोधित किया जाएगा।
लेन-देन की तारीख से 30 दिनों के भीतर दावा दायर करने पर देरी से निपटान के लिए 100 रुपये प्रति दिन का मुआवजा दिया जाएगा।
ऐसी सभी चिंताओं के लिए, ग्राहक बैंक के संपर्क केंद्र के टोल फ्री हेल्पलाइन 0120-2490000, 18001802222 या 1800 103 2222 पर कॉल कर सकता है।
डेबिट कार्ड शुल्क में परिवर्तन
पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि वह डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी करने के शुल्क और वार्षिक रखरखाव शुल्क के लिए संशोधित शुल्क लागू करने की प्रक्रिया में है। बैंक पीओएस और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए ई-कॉमर्स लेनदेन पर भी शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, यदि खाते में अपर्याप्त शेष राशि के कारण लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाता है।