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पीएफआरडीए ऐसी पेंशन योजना पर काम कर रहा है, जिसमें न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न हो। पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने इस बारे में बताया है.
उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही कुछ सामने आएगा। उन्होंने बताया कि अटल पेंशन योजना (APY) के सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 5.3 करोड़ हो गई है. इस वर्ष नामांकन के लिए 1.3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल नामांकन 1.2 करोड़ था। पीएफआरडीए नई पेंशन योजना (एनपीएस) का नियामक है। एनपीएस को सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। पेंशन की यह नई योजना सरकारी और गैर सरकारी समेत सभी के लिए उपलब्ध है।
मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न पर काम कर रहे हैं
मोहंती ने कहा कि मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा, 'हमें जोखिम और रिटर्न में संतुलन बनाना होगा... अगर कोई आश्वासन देता है तो उसे कीमत चुकानी पड़ती है। सुनिश्चित रिटर्न के लिए पेंशन फंड को अधिक पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इससे जोखिम बढ़ेगा. हम ऐसे उत्पादों की पेशकश करते हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमने इस दिशा में कुछ प्रगति भी की है। हम यह उत्पाद लाएंगे और हमें यह भी देखना होगा कि इसका रिटर्न आकर्षक हो।
अटल पेंशन योजना का रिटर्न 9 फीसदी है.
अटल पेंशन योजना ने 9% रिटर्न दिया है। सरकार ने इस योजना के फंडिंग गैप की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में गठित समिति के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. मोहंती इस समिति के सदस्य हैं। यह समिति एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार के उपायों की सिफारिश करेगी।
कमेटी पेंशन योजना की समीक्षा कर रही है
कई राज्यों में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की कर्मचारियों की मांग के बाद इस समिति का गठन किया गया था. कुछ गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की है। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी इसकी मांग बढ़ी है। हालांकि इस संबंध में कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को बजट पर इसके प्रभाव पर विचार करना होगा।
एनपीएस कॉर्पस वापस करने का कोई प्रावधान नहीं
मोहंती ने एनपीएस कोष वापस करने की राज्यों की मांग पर कहा कि कानून में पेंशन राशि वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह पैसा योगदानकर्ताओं का है. केंद्र सरकार ने मार्च में कहा था कि PFRDA एक्ट में NPS कॉर्पस के रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है. दरअसल यह मांग पांच गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से की गई है. उन्होंने कहा है कि चूंकि वह पेंशन की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं तो यह पैसा उन्हें वापस किया जाए.
(pc rightsofemployees)