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पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया: अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अब सरकारी प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर का इस्तेमाल करना होगा। सभी दस्तावेजों को डिजीलॉकर का उपयोग करके अपलोड करना होगा। एक बार दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, आवेदक आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दस्तावेज़ की एक प्रति ले जाने की आवश्यकता नहीं है
विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि यदि आवेदनकर्ता अपने दस्तावेज अपलोड करने के लिए डिजीलॉकर का उपयोग करते हैं तो उन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से प्रसंस्करण समय भी कम हो जाएगा और पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ने की उम्मीद है।
ये नियम क्यों लाया गया
आवेदन प्रक्रिया को तेज करने के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में डिजीलॉकर की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही, भौतिक दस्तावेज़ सत्यापन की आवश्यकता को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) लागू किए गए हैं।
डिजिलॉकर क्या है?
डिजिलॉकर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली एक डिजिटल वॉलेट सेवा है। इसके तहत यूजर्स सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करके सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंच भी सकते हैं। डिजीलॉकर के तहत ड्राइवर का लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, शैक्षिक मार्कशीट और अन्य दस्तावेज संग्रहीत किए जा सकते हैं।
आधार से लेकर पासपोर्ट तक रख सकते हैं
मंत्रालय ने अब ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से आधार दस्तावेजों के उपयोग की भी अनुमति दे दी है। डिजीलॉकर पर किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड सुरक्षित रखा जा सकता है।
डिजीलॉकर का उपयोग कैसे करें?
डिजीलॉकर खाता खोलने के लिए, उपयोगकर्ताओं को एक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा और यह नंबर पहले से ही आधार से जुड़ा होना चाहिए। डिजीलॉकर खाते में लॉग इन करते समय उपयोगकर्ताओं को लिंक किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासकोड (ओटीपी) भेजा जाएगा। वहीं अगर आप डिजीलॉकर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको आधार में बदलाव करना होगा।
(pc rightsofemployees)