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पासपोर्ट नौकरी, उच्च शिक्षा, व्यापार बैठक, चिकित्सा आपात स्थिति, या पारिवारिक यात्रा के लिए विदेश यात्रा करने वालों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है।
वर्षों से, बढ़ते वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ पासपोर्ट की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। ये दस्तावेज जितने वयस्कों के लिए जरूरी हैं, उतने ही माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले नाबालिग बच्चों के लिए भी जरूरी हैं। भारत सरकार की अद्यतन गाइडलाइन के अनुसार, एक बच्चे के पास उसका अपना पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके माता-पिता के पासपोर्ट में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य नहीं है।
नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें
पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाकर पंजीकृत आईडी से लॉगिन करना होगा। यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो एक नई आईडी और पासवर्ड बनाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध 'अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट/री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट' पर क्लिक करें। बता दें कि फ्रेश पासपोर्ट कैटेगरी में अप्लाई करने से पहले आपको बताना होगा कि आपके पास दूसरा पासपोर्ट नहीं है.
आवश्यक विवरण भरने के बाद सबमिट करें और फिर 'पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट' लिंक पर क्लिक करें।
क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करें।
वेबसाइट के अनुसार, सभी पीएसके/पीओपीएसके/पीओ में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है।आपको सत्यापन पासपोर्ट सेवा कार्यालय जाना होगा।
इन बातों का रखें ध्यान
- नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की स्थिति में माता-पिता की सहमति आवश्यक है।
- नाबालिग के एड्रेस प्रूफ के लिए उसके माता-पिता के वैलिड एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी।
- माता-पिता को अपने पासपोर्ट की एक स्व-सत्यापित प्रति पासपोर्ट सेवा केंद्र में ले जानी चाहिए और मूल पासपोर्ट भी अपने साथ ले जाना चाहिए।
- नाबालिग की ओर से सभी आवश्यक दस्तावेजों को माता-पिता द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।
- नाबालिग उम्मीदवार गैर-ईसीआर के लिए तब तक आवेदन कर सकता है, जब तक कि वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता। ECNR का मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायरमेंट है।
- ईसीआर श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के पास ईसीआर स्थिति के साथ मुद्रित पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट में गैर-ईसीआर श्रेणी में आने वाले लोगों का कोई विशेष संदर्भ नहीं होगा।
(PC india post)