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आरबीआई गवर्नर से पूछा गया है कि अगर कोई बैंक में 2000 रुपये का नोट जमा कराने जाता है तो क्या उसे पैन कार्ड देना होगा.
इस पर उन्होंने कहा कि 20 हजार रुपये तक के डिपॉजिट और एक्सचेंज पर किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं है. लेकिन पहले की तरह 50 हजार रुपए जमा करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा-
2,000 रुपये के नोट फिलहाल वैध रहेंगे। आरबीआई ग्राहकों की हर चिंता दूर करने को तैयार है. डिपॉजिट और एक्सचेंज के पुराने नियम लागू होंगे.
किन लेन-देन के लिए जरूरी है पैन और आधार? किसी भी बैंक, कॉर्पोरेट बैंक या डाकघर में एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक खातों में 50,000 रुपये या उससे अधिक नकद जमा करने के लिए पैन-आधार आवश्यक है।
(RBI ने आपके 2000 रुपये के नोट को बदलने और जमा करने से जुड़े नए नियम बैंकों को भेजे हैं. आप भी जान लें)
एक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में एक या एक से अधिक खातों से 20 लाख रुपये की नकद निकासी के लिए भी यह आवश्यक है।
बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाने पर पैन-आधार देना अनिवार्य होगा। (आखिर आरबीआई गवर्नर ने कहा- कि 2000 रुपये के नोट का जीवन चक्र पूरा हो गया है)
(pc rightsofemployees)