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वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
लेकिन, नए निर्देश के मुताबिक कुछ उपभोक्ताओं को पैन आधार लिंक कराने से छूट दी गई है. ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या आप भी इस छूट के दायरे में आते हैं या नहीं।
सीबीडीटी के मुताबिक आधार पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है, जो पहले 31 मार्च 2023 थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन यूजर्स को आधार से लिंक करने के लिए 3 महीने का समय जरूर दिया है, लेकिन यूजर्स को चाहिए समय सीमा का इंतजार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि पैन आधार को अभी लिंक कराकर इससे निजात मिलनी चाहिए।
आधार लिंक शुल्क जमा करने पर पैन सक्रिय हो जाएगा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अगर किसी उपयोगकर्ता का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे आधार से जोड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद आधार को निर्धारित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने पर 30 दिनों में पैन को फिर से सक्रिय किया जाएगा।
सीबीडीटी ने कुछ लोगों को पैन आधार लिंक करने से छूट दी है। इनमें असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों के साथ-साथ अन्य प्रकार के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि, छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले लोग स्वेच्छा से पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं।
इन लोगों को आधार-पैन लिंकिंग से छूट
आधार को पैन से लिंक करने की आवश्यकता उपयोगकर्ताओं की चार श्रेणियों पर लागू नहीं होती है-
1) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी।
2) आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई)।
3) कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था।
4) वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
जो लोग उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आते हैं, उन्हें समय सीमा तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
(pc rightsofemployees)