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पैन को आधार से कैसे लिंक करें: केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तय की है। जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है और वे आखिरी तारीख तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो उनका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। वो लोग पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। साथ ही, आयकर विभाग ने करदाताओं को यह भी सूचित किया था कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 30.06.2019 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। .2023. . वहीं, कुछ लोगों को आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की छूट दी गई है। आइए जानते हैं कि कौन से लोग हैं जिन्हें पैन को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
इन लोगों के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य नहीं है
मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कुछ श्रेणियों के लोगों को पैन-आधार लिंक करने से छूट दी गई है। इन लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है।
असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक अनिवासी
पिछले वर्ष तक 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति
भारत का नागरिक न हो
पैन आधार को कैसे लिंक करें
अगर आप पैन आधार को लिंक करने जा रहे हैं तो कुछ तरीके हैं, जिन्हें फॉलो करके आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
वहीं, पैन और आधार को आप एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN <स्पेस> <12 आधार नंबर> <स्पेस> <10 पैन नंबर> फॉर्मेट में 567678 या 56161 पर भेजना होगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत, आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए निकटतम पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
(pc rightsofemployees)