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पैन कार्ड: यह बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ही पैन कार्ड हो. दो पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर आप दो पैन कार्ड के साथ पकड़े जाते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
पैन या स्थायी खाता संख्या 10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक आईडी है, जो भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी पहचान पत्र है। आयकर विभाग के लिए यह आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ही पैन कार्ड हो। दो पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर आप दो पैन कार्ड के साथ पकड़े जाते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
यदि मेरे पास एक से अधिक पैन हैं तो क्या होगा?
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन है तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
दो पैन कार्ड कैसे प्राप्त करें?
दो पैन कार्ड रखने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे-
एकाधिक अनुप्रयोग:
यह संभव है कि आपने पैन के लिए आवेदन किया हो और वह समय पर नहीं पहुंचा हो, तो आपने दोबारा आवेदन किया हो। इससे दो पैन बनाए गए।
PAN में है गलती:
अगर आपके पैन में कोई गलती हो गई थी और आपने उसे ठीक कराने की बजाय नए के लिए आवेदन कर दिया था।
शादी के बाद जनरेट हुआ नया पैन:
शादी के बाद अक्सर महिलाएं अपना सरनेम बदल लेती हैं, जिसके बाद इसे अपने पैन में भी बदलना पड़ता है। इस स्थिति में दो कार्ड हो सकते हैं.
धोखाधड़ी के कारण:
कुछ लोग धोखाधड़ी के लिए एक साथ कई पैन कार्ड भी रखते हैं, जो कि गैरकानूनी है।
पैन सरेंडर कैसे करें?
आप पैन सरेंडर के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन सरेंडर कैसे करें?
आपको पैन परिवर्तन अनुरोध आवेदन पत्र भरना होगा, जिसके शीर्ष पर आपको वह पैन नंबर दर्ज करना होगा जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। मद संख्या। 11 में आपको दूसरे पैन की डिटेल देनी होगी. इसकी एक प्रति भी संलग्न करनी होगी और फिर एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर जमा करना होगा।
ऑफलाइन सरेंडर कैसे करें
आपको फॉर्म 49ए भरना होगा. फॉर्म में सरेंडर किए जाने वाले पैन कार्ड का विवरण दर्ज करें। और इस फॉर्म को अपने नजदीकी यूटीआई या एनएसडीएल टिन सुविधा केंद्र में जमा कर दें। इसकी पावती रसीद अवश्य रखें। अपने अधिकार क्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी को एक पत्र लिखें। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र का क्षेत्राधिकार अधिकारी कौन है।
इस लेटर में आपको अपने पैन कार्ड में दर्ज सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। सरेंडर किए जाने वाले डुप्लीकेट पैन कार्ड का विवरण भी देना होगा। आपको डुप्लीकेट कार्ड की कॉपी और उसमें एनएसडीएल टीआईएन से प्राप्त पावती रसीद को भी सत्यापित करके जमा करना चाहिए।
(pc rightsofemployees)