- SHARE
-
Pan Card Account Holders: मार्च के महीने में पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर आई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जानकारी दी गई कि 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी नहीं है।
लास्ट डेट में बदलाव किया गया है। नए आदेश के मुताबिक 30 जून 2023 तक आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. अब यह तारीख भी नजदीक आ गई है। टिक-टिक के साथ, अब उन 13 करोड़ पैन धारकों के लिए खतरे की घंटी बज रही है, जिन्होंने अभी तक अपने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है। अगर कोई सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उनके व्यवसाय और कर संबंधी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी। बता दें कि अब तक कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) में से करीब 48 करोड़ को विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है।
घर बैठे ऐसे लिंक करें पैन को आधार से
पैन-आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
साइट पेज के बाईं ओर आपको क्विक लिंक्स का विकल्प मिलेगा, यहां आपको 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करना होगा।
यदि आपके पास खाता नहीं है, तो पहले पंजीकरण करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम डालना होगा।
ये डिटेल्स देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
ओटीपी डालने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगइन करने के बाद खुलने वाले पेज पर Profile Settings को सेलेक्ट करें।
अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपना आधार कार्ड विवरण और कैप्चा कोड दर्ज करें।
इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
ध्यान रहे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डिटेल्स को क्रॉस चेक करता है ताकि पता चल सके कि आपकी आधार और पैन की जानकारी वैलिड है या नहीं।
एसएमएस से लिंक कराएं अपना पैन कार्ड
आप मोबाइल के जरिए भी आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
आपको एसएमएस के जरिए आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा।
आयकर विभाग ने कहा कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से जोड़ा जा सकता है।
ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक है या नहीं
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद लेफ्ट साइड में लिखे Link Aadhaar of Quick Links ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
इस पृष्ठ के शीर्ष पर एक हाइपरलिंक होगा जो अंग्रेजी में लिखा होगा यदि आपने पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध किया है, तो स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें।
इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डिटेल दर्ज करनी होगी।
'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें, इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से लिंक है या नहीं। अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है तो तुरंत करा लें।
पैन कार्ड अमान्य हो सकता है
दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत ITR फाइल करने वाले हर नागरिक का पैन और आधार लिंक कराना जरूरी है. पैन कार्ड लिंक न होने की स्थिति में आप अगली बार से ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है, साथ ही पैन कार्ड भी अमान्य हो जाएगा।
इस कानून के तहत आधार कार्ड लिंक कराना होता है
केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है. जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि चूंकि कई एजेंसियां आधार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यह पता लगाना आसान है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।
(pc rightsofemployees)