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अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो समय सीमा के बाद आपका बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है। आयकर विभाग ने पैन यूजर्स को 30 जून की समय सीमा से पहले आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
ऐसा नहीं करने की स्थिति में पैन निष्क्रिय हो जाएगा। लिंक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। पैन को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए आधार से लिंक कराना जरूरी है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को चेतावनी दी है कि पैन को आधार से तुरंत लिंक करा लें, नहीं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख (Pan-Aadhar Link Last Date) 30 जून 2023 है. पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक कराने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. उपयोगकर्ता इस शुल्क का भुगतान एनएसडीएल की वेबसाइट से कर सकते हैं।
लिंक नहीं होगा तो 1 जुलाई के बाद क्या होगा
आयकर विभाग के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर 1 जुलाई 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे ग्राहकों का पैन आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत रद्द कर दिया जाएगा। 1 जुलाई, 2023 के बाद निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए यदि लिंक नहीं होगा, तो उपयोगकर्ताओं को बैंकिंग लेनदेन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जमीन या संपत्ति खरीदी नहीं जा सकेगी और बिका हुआ। जबकि बैंक अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है।
पैन आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें
यूजर्स को सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा।
वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें। यहां पैन नंबर आपकी यूजर आईडी होगी।
अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगइन करें।
इसके बाद आपको वेबसाइट पर 'लिंक आधार' का एक विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
यूजर्स को अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा।
जैसे ही आप प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे, आधार कार्ड को लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करें।
अब यूजर्स अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
इसके बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
(pc rightsofemployees)