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पैन आधार की समय सीमा: लगभग 1000 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करके पैन कार्ड को आधार से बायोमेट्रिक रूप से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। जिन करदाताओं ने इस तिथि तक दोनों को लिंक नहीं किया है, वे आयकर संबंधी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पैन को दोबारा सक्रिय नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आप फॉर्म भरकर पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं.
अगर 1 जुलाई 2023 से पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा रकम पर टीडीएस काटा जाएगा. आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। करदाता बकाया राशि का भुगतान करने के बाद अपना पैन फिर से शुरू कर सकेंगे।
यह प्रक्रिया नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के पोर्टल पर चालान नंबर आईटीएनएस 280 के तहत प्रमुख हेड 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और माइनर हेड 500 (अन्य रसीदें) के तहत राशि का भुगतान करके की जा सकती है।
ऐसे रीएक्टिवेट करें PAN
28 मार्च, 2023 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन कार्ड को रुपये का जुर्माना देने के 30 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय किया जा सकता है। जानिए प्रक्रिया-
– इसके लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट से लॉग इन करना होगा
– इसके बाद पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें
- इस लिंक पर क्लिक करने पर आपसे निजी जानकारी मांगी जाएगी। सभी कॉलम भरने के बाद 1000 रुपये का डिपॉजिट देना होगा.
- यहां आप ई-पे टैक्स के जरिए रकम का भुगतान कर सकते हैं। इसकी सूचना संबंधित आयकर विभाग को देनी होगी।
(pc rightsofemployees)