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आयकर विभाग ने कहा है कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। वे अपने पैन को प्रदान करने, सूचित करने या उद्धृत करने में विफल रहने के लिए अधिनियम के सभी दंडों के अधीन होंगे।
जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको फाइनेंशली लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा , हाई रेट्स पर टीडीएस के अधीन, और धारा 272बी के तहत दंड के अधीन होंगे ।
इस बीच, अगर आपको लगता है कि आपका पैन पहले से ही आपके आधार से लिंक हो सकता है, तो स्थिति जानने के लिए आप इस डायरेक्ट लिंक को चेक कर सकते हैं।
अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं
1. पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए टैक्स पेयर्स को सबसे पहले Income Tax e-filing portal पर रजिस्टर करना होगा।
2. लॉग-इन आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि दर्ज करके आयकर विभाग के e-filing portal पर लॉग इन करें।
3. डिटेल्स पंच करने के बाद आपको एक कोड भी फीड करना होगा।
4. साइट पर लॉग इन करने पर, एक pop up window दिखाई देगी, जिसमें आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा जाएगा
5. यदि नहीं, तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जा सकते हैं और "Link Aadhaar" बटन का ऑप्शन चुन सकते हैं।
6. नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे डिटेल्स में पंच करें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके द्वारा इसका पहले ही उल्लेख किया जाएगा।
7. अपने आधार कार्ड पर उल्लिखित डिटेल के साथ स्क्रीन पर डिटेल सत्यापित करें।
8. यदि डिटेल मेल अकाउंट हैं, तो अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और "Link Now" बटन पर क्लिक करें।
9. आपको मैसेज मिलेगा कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।