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PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आज आखिरी मौका है. इसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा यानी आप कई काम नहीं कर पाएंगे.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आखिरी मौका आज खत्म हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि अगर आपने 30 जून 2023 यानी आज तक इसे लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। यह दस्तावेज़ पूरी तरह से बेकार हो जाएगा. पैन कार्ड का इस्तेमाल आप कहीं भी नहीं कर पाएंगे. साथ ही कई सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. हालांकि, अगर आपने पहले ही आधार और पैन को लिंक कर लिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पैन कार्ड का उपयोग बैंक खाता खोलने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने, डीमैट खाता खोलने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किया जाता है। अगर आप आज अपने पैन और आधार को लिंक करने जा रहे हैं तो आपको विलंब शुल्क देना होगा। यह रकम 1000 रुपये होगी. भुगतान करने के बाद ही पैन और आधार को लिंक किया जा सकता है, जिसकी पुष्टि आयकर विभाग करेगा।
क्या सरकार पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा बढ़ाएगी?
ईटी की रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि सरकार को पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ानी चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है, ऐसे में जिन करदाताओं ने पैन लिंक नहीं कराया है, उनके लिए पैन लिंक करने की समय सीमा 30 जून को ही समाप्त हो जाती है। उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं कुछ का कहना है कि पैन लिंकिंग की समय सीमा खत्म होने से कई काम पेंडिंग हो सकते हैं, ऐसे में इसे लिंक करने की समय सीमा करीब 4 महीने बढ़ाई जानी चाहिए.
पैन लिंक नहीं होने पर क्या नहीं होगा?
आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
देर से रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी
आपका टैक्स रिफंड बढ़ जाएगा
आयकर रिटर्न में संशोधन की भी इजाजत नहीं होगी
ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जाएगा
टीडीएस और टीसीएस ऊंची दर से काटा जा सकता है
ऐसे PAN का असर बैंकिंग लेनदेन पर भी पड़ेगा.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि सभी लोगों के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है।
(pc rightsofemployees)