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आधार को पैन से लिंक करने के नियमों में बदलाव किया गया है। इस काम को पूरा करने के लिए अब लोगों को एक हजार रुपये विलंब शुल्क के रूप में देने होंगे। PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून है.
पैन और आधार (Pan-Aadhaar) दोनों ही आज के समय में हमारी पहचान के जरूरी दस्तावेज हैं. इनके बिना हम वित्तीय और सरकारी योजनाओं से जुड़े काम पूरे नहीं कर सकते। आयकर विभाग ने पैन को आधार (Pan-Aadhaar Link) से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है. 1 जुलाई से ऐसे पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएंगे, जो आधार से लिंक नहीं होंगे. पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इस बीच पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में बदलाव किया गया है।
क्या बदल गया?
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए अब लोगों को 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। जब आप पैन को आधार से लिंक कराने पर जुर्माना भरते हैं तो इस दौरान आपको असेसमेंट ईयर (AY) का विकल्प मिलता है। आयकर विभाग ने अब असेसमेंट ईयर अपडेट किया है। विलंब शुल्क के भुगतान के लिए आपको निर्धारण वर्ष 2024-25 चुनना होगा। पिछली समय सीमा 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए आकलन वर्ष 2023-24 का चयन किया जाना था।
ऐसा नहीं कर पाएंगे
वित्त मंत्रालय द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के फैसले के बाद साफ कहा गया है कि अगर नई तय तारीख यानी 30 जून 2023 यह काम नहीं कर पाई तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. अगर ऐसा होता है तो कार्डधारक म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश जैसे काम नहीं कर पाएंगे. आज के समय में बैंक खाता खुलवाने से लेकर जमीन-जायदाद या अन्य कोई भी डील करने के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है।
भारी जुर्माना लग सकता है
पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसे किसी वित्तीय कार्य के लिए दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
कैसे पता करें कि आधार पैन से लिंक है या नहीं
आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, यह जानने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद 'लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक विंडो खुलेगी। इसमें आपको 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा जिससे पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
पैन-आधार लिंक करना बेहद आसान है
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
'मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं' के विकल्प का चयन करें।
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और फिर 'वैलिडेट' पर क्लिक करें।
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
(pc news18)