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PAN-Aadhaar Linking, जानें प्रोसेस: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख अब नजदीक है.
अगर आप सरकारी नियमों का पालन करते हैं तो आप 30 जून से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर लिंकिंग नहीं कराई जाती है तो आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं माना जाएगा। हालांकि, आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको अभी भी शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
अगर लिंक नहीं हुआ तो दिक्कत होगी।
यदि पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आपका पैन निष्क्रिय घोषित किया जाएगा, दूसरा आप निष्क्रिय पैन के माध्यम से आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आपके भुगतान किए गए रिटर्न की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। लंबित रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे। पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद लंबित प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है। और आपकी कर कटौती भी उच्च दर पर होगी।
लिंक इस प्रकार है
आधार को पैन से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा और इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल खोलना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी। - अब अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉगइन करें।
फिर एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जिस पर आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा। अगर नहीं आता है तो 'प्रोफाइल सेटिंग' में जाकर 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। अब यहां पैन पर दर्ज जन्मतिथि और लिंग विवरण पहले से ही दिखाई देने लगेगा। अब इन डिटेल्स को अपने आधार डिटेल्स से मैच करें।
इसे मिलाओ। यदि ये विवरण दोनों दस्तावेजों में मेल नहीं खाते हैं, तो आपको जो गलत है उसे सही करना होगा। यदि विवरण मेल खा रहे हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें। एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है।