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पैन कार्ड रखने वाले सभी नागरिकों को 30 जून 2023 तक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। सरकार ने पैन कार्ड रखने वाले सभी करदाताओं के लिए इसे समय सीमा के भीतर अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
हालाँकि, पैन-आधार को लिंक करने का अनुरोध करने से पहले 1,000 रुपये का विलंब जुर्माना देना होगा। जब 30 जून 2023 के भीतर पैन-आधार लिंक नहीं किया जाता है, तो 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस प्रकार, सुनिश्चित करें कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है।
पैन आधार लिंकिंग की ऑनलाइन स्थिति जांचें
- इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- त्वरित लिंक अनुभाग की जांच करें और लिंक आधार स्थिति की जांच करें
- 'लिंक आधार स्थिति देखें' विकल्प चुनें
- आपका पैन-आधार लिंक स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा
एसएमएस पर स्थिति जांचें
- अपने स्मार्टफोन के मैसेजिंग ऐप्स पर जाएं
- क्रिएट मैसेज पर जाएं और 'UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का पैन नंबर> टाइप करें
(pc paytm)