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आधार-पैन लिंकेज: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है और अब इसकी समय सीमा भी नजदीक है। इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है...
पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी समय सीमा बहुत करीब है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है. अगर आपने 30 जून 2023 तक ऐसा नहीं किया तो उसके बाद आपका पैन काम करना बंद कर देगा.
इसकी समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है और फिलहाल आखिरी तारीख 30 जून है। इसके बाद समय सीमा आगे बढ़ने की उम्मीद लगभग शून्य है। ऐसे में आप बिना देर किए पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, क्योंकि 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा। अगर आपने तय समय सीमा तक यह काम नहीं किया है तो आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंकेज का अनुरोध करने से पहले 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर चुकाने होंगे.
इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले ही उन बैंकों की सूची डाल दी गई है, जहां से आप जुर्माना भरने के लिए चालान बनवा सकते हैं. पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपको कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. आयकर विभाग ने साफ कहा है कि अगर समयसीमा तक ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित करदाता का रिफंड रोक दिया जाएगा.
इसका मतलब यह है कि अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं अगर आप बाद में पेनल्टी देकर लिंक करते हैं तो भी आपको नुकसान होगा। एक तरफ आप जुर्माना भरेंगे, दूसरी तरफ आपको उस अवधि के लिए ब्याज नहीं मिलेगा, जिसके लिए पैन निष्क्रिय है। पैन को आधार से लिंक न करने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि आपसे अधिक टीसीएस और टीडीएस वसूला जाएगा।
(pc twitter)