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इन लोगों के लिए पैन आधार लिंक करना जरूरी नहीं: जैसे-जैसे पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, पैन यूजर्स की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ पैन यूजर्स को आधार लिंकिंग से छूट दे दी है।
आयकर विभाग ने पैन यूजर्स को चेतावनी जारी की है कि वे अपने पैन को आधार से जरूर लिंक कराएं। इसके लिए 30 जून 2023 तक का समय दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए निर्देशों के अनुसार, कुछ उपभोक्ताओं को पैन आधार लिंकिंग से छूट दी गई है। ऐसे में अगर आप छूट वाली श्रेणियों की सूची में आते हैं तो आपको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, जिन यूजर्स को लिंक करना है और समय सीमा के अंदर लिंक नहीं किया तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पेनल्टी चुकाकर पैन-आधार लिंक करें
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले अप्रैल महीने में 31 मार्च को पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी थी। सीबीडीटी के मुताबिक, अप्रैल तक 51 करोड़ से ज्यादा पैन को आधार से लिंक किया जा चुका है. हालाँकि, अब पैन को आधार से लिंक करने पर जुर्माना भी 1000 रुपये तय कर दिया गया है। एनएसडीएल वेबसाइट पर जुर्माना देकर पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है।
इन लोगों को पैन-आधार लिंक करने से छूट मिल गई है
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक, देश के कुछ लोगों को पैन-आधार लिंक करने से छूट दी गई है। ऐसे पैन उपयोगकर्ताओं में असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी और अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों के सदस्य शामिल हैं। हालाँकि, छूट प्राप्त पैन उपयोगकर्ता स्वेच्छा से पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।
पैन-आधार से छूट प्राप्त उपयोगकर्ताओं की श्रेणी सूची
आधार को पैन से जोड़ने की आवश्यकता 4 श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं है, जिनमें शामिल हैं-
असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी।
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई)।
कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था।
वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
जो लोग उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आते हैं, उन्हें समय सीमा तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
(pc rightsofemployees)