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पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा नजदीक आ रही है और इस सप्ताह जरूरी काम करने की आखिरी तारीख है। यदि कोई 31 मार्च से पहले अपने पैन-आधार को लिंक करने में असफल रहता है, तो उनके अकाउंट नंबर , या पैन के निष्क्रिय होने की संभावना है।
आधार कार्ड को पैन के साथ एसएमएस के माध्यम से लिंक करने लिए ये स्टेप्स फॉलो करें
चरण 1: "UIDPAN <12-digit Aadhaar Number> <10-digit PAN>" टाइप करें।
चरण 2: इस एसएमएस को अपने रेजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर का उपयोग करके 56161 या 567678 पर भेजें।
यहां आयकर विभाग के पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया है
चरण 1: आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं - https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
स्टेप 2: "क्विक लिंक्स" सेक्शन के तहत 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें
चरण 3: अब आपको एक नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा जहां पैन नंबर, आधार संख्या और अन्य आवश्यक विवरण जैसे आपके नाम को भरना होगा।
अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो ये सेवाएं प्रभावित होंगी।
निष्क्रिय पैन का उपयोग करके कर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
लंबित कर रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे।
लंबित टैक्स रिफंड निष्क्रिय पैन को जारी नहीं किए जा सकते हैं।
दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है।
अधिक रेट से टैक्स की कटौती करनी होगी।
पैन-आधार लिंक: स्टेटस कैसे चेक करें?
आपका आधार आपके पैन से लिंक है या नहीं, यह जांचने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं या Quick लिंक सेक्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और View Aadhaar Link Status पर क्लिक करें। अगर आपका आधार लिंक हो गया है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं, तो आपको इसे लिंक करना होगा।