- SHARE
-
पैन कार्ड धारकों को 30 जून 2023 से पहले पैन को आधार से लिंक कराना होगा। आयकर विभाग ने इस संबंध में कई बार चेतावनी जारी की है। आयकर विभाग के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक शुल्क तय किया गया है, जिसके भुगतान के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
आयकर विभाग ने पैन यूजर्स से कहा है कि सभी पैन धारक जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे 30 जून, 2023 से पहले अपना पैन नंबर आधार से लिंक करा लें। लिंकेज न होने की स्थिति में आपका पैन 1 जुलाई, 2023 से आयकर अधिनियम की धारा-139AA के तहत रद्द हो जाएगा। इसके बाद पैन कार्ड का इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकेगा।
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए देना होगा शुल्क,
आयकर विभाग के मुताबिक 1 जुलाई 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया मुफ्त थी. इसके बाद पैन यूजर्स को 30 जून 2022 तक लिंक करने का मौका दिया गया था, लेकिन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया था। विलंब शुल्क के रूप में 1,000।
पैन आधार लिंकिंग शुल्क का भुगतान कैसे करें:
- इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक, पैन यूजर्स के लिए 1,000 रुपये के पैन आधार लिंकिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए आसान ऑनलाइन स्टेप्स दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-
- उपयोगकर्ताओं को पैन आधार लिंकिंग के लिए अनुरोध करने के लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp या NSDL पोर्टल पर जाना होगा।
- पैन आधार लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए चालान संख्या/आईटीएनएस 280 के तहत प्रोसीड पर क्लिक करें।
- अब सेलेक्ट टैक्स एप्लिकेबल चुनें।
- इसके बाद एक ही चालान में 1,000 रुपये (शुल्क) और उसके तहत शुल्क का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
- नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भुगतान का तरीका चुनें।
- पैन दर्ज करें, निर्दिष्ट वर्ष का चयन करें और पता दर्ज करें।
- इसके बाद कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें।
- भुगतान हो जाने के बाद, करदाता पैन-आधार को लिंक कर सकता है।