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आयकर विभाग ने सभी पैन उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि वे वित्तीय सतर्कता बनाए रखने और धोखाधड़ी से बचने के लिए आधार से लिंक करें। इसके लिए समय सीमा को कई बार बढ़ाया भी जा चुका है।
अब पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है. ऐसे में पैन यूजर्स को 30 तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अब ऑनलाइन फीस जमा कर पैन को आधार से लिंक करा लें।
पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
आयकर विभाग ने पैन यूजर्स से कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 30 जून 2023 से पहले अपना पैन नंबर आधार से लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-139AA के तहत 1 जुलाई 2023 से PAN रद्द हो जाएगा.
क्या पैन लिंक के लिए शुल्क बढ़ाया गया है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 जुलाई 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया मुफ्त थी. इसके बाद पैन यूजर्स को 30 जून, 2022 तक लिंक करने का मौका दिया गया था, लेकिन शुल्क घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इसके बाद पैन को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई है और इसके लिए पैन यूजर्स को विलंब शुल्क के रूप में एक हजार रुपये वसूले। अब पैन को 30 जून तक लिंक कराना होगा, लेकिन इस बार फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
पैन लिंक शुल्क जमा करने का तरीका क्या है?
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक पैन को आधार से लिंक कराने की फीस 1,000 रुपये तय की गई है. फीस भुगतान के लिए ऑनलाइन मोड को अपनाया जा सकता है।
पैन आधार को लिंक करने के अनुरोध के लिए, उपयोगकर्ताओं को पहले https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp या NSDL पोर्टल पर जाना होगा।
पैन को आधार से जोड़ने के लिए अनुरोध जमा करने के लिए चालान संख्या/आईटीएनएस 280 के तहत प्रोसीड पर क्लिक करें।
अब सेलेक्ट टैक्स एप्लिकेबल चुनें।
इसके बाद एक ही चालान में 1,000 रुपये (शुल्क) और उसके तहत शुल्क का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
अब नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान का तरीका चुनें।
उसके बाद पैन नंबर दर्ज करें, निर्दिष्ट वर्ष का चयन करें और पता दर्ज करें।
इसके बाद कैप्चा कोड भरें और प्रोसीड पर क्लिक करें।
भुगतान हो जाने के बाद, करदाता पैन-आधार को लिंक कर सकता है।
(pc rightsofemployees)