Pan-Aadhaar Link Deadline: पैन आधार लिंक की समय सीमा 30 जून को समाप्त होने के बारे में आयकर विभाग ने चेतावनी जारी की है

Preeti Sharma | Friday, 30 Jun 2023 09:12:03 AM
Pan-Aadhaar Link Deadline: Income tax department issue warning about pan Aadhaar link deadline is over on 30 june

दो साल से पैन और आधार को लिंक करने की बात चल रही है, लेकिन अब तक करोड़ों पैन धारकों ने अपना आधार लिंक नहीं कराया है। ऐसे लोगों को लगता है कि ये बेकार काम है तो उन्हें आयकर विभाग की ये चेतावनी जरूर देखनी चाहिए.

विभाग ने अब तक तो अनुरोध किया था, लेकिन अब इसे लेकर चेतावनी जारी है. विभाग ने साफ कहा है कि अगर 30 जून (पैन-आधार लिंक डेडलाइन) तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां आप अपने पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बिना पैन के इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई काम रुक जाएंगे.

ये 4 काम होंगे बंद!
अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड बकाया है तो पैन निष्क्रिय होने के बाद उसका रिफंड नहीं मिलेगा.
आयकर विभाग में फंसे इस रिफंड पर आपको कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा. आयकर अधिनियम की उपधारा (4) के तहत, जब तक आपका पैन दोबारा सक्रिय नहीं हो जाता, तब तक विभाग द्वारा रिफंड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
अगर आपके ऊपर आयकर विभाग के चैप्टर XVIIB के तहत कोई टैक्स बकाया है और आपको उसे जमा करना है तो PAN निष्क्रिय होने के कारण आपको सेक्शन 206AA के तहत ऊंची दर से टैक्स चुकाना होगा.
आयकर अधिनियम के अध्याय XVII-BB के तहत भी, यदि किसी करदाता को टीसीएस काटना है, तो वह भी धारा 206CC के तहत उच्च दर पर काटा जाएगा।
फिर से जेब ढीली करनी पड़ेगी

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर तय समय तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया गया तो 1 जुलाई से इसका नुकसान दिखना शुरू हो जाएगा. ऐसा तब तक रहेगा जब तक आप अपना पैन कार्ड दोबारा चालू नहीं करा लेते। इस काम के लिए आपको पैसे भी देने होंगे. इसका मतलब यह है कि अगर निष्क्रिय पैन को दोबारा एक्टिवेट किया जाता है तो 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। यही वजह है कि विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि पैन और आधार को लिंक कराया जाए.

अपना स्टेटस कैसे चेक करें

सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
इसमें 12 अंकों का आधार नंबर डालें.
फिर नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट करें।
आपको स्क्रीन पर पैन कार्ड लिंकिंग का स्टेटस मिल जाएगा.
इसके अलावा, आप UIDPAN-12 अंकों का आधार नंबर-10 अंकों का PAN नंबर टाइप करके 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर भी अपने पैन और आधार लिंकिंग की स्थिति जान सकते हैं। मैसेज भेजने के कुछ ही देर बाद आपकी स्टेटस रिपोर्ट भी एसएमएस के जरिए मिल जाएगी.

(pc rightsofemployees)



 


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