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PAN-Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है. अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है. जिस व्यक्ति ने अब तक यह काम नहीं किया है उसे लिंक कराने पर जुर्माना देना होगा. अब केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस के जरिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की सुविधा पर विचार कर रही है. संसद में विपक्ष के नेता अधीर चौधरी द्वारा इसी तरह की सेवाएं "मुफ्त" प्रदान करने की याचिका का जवाब देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 'अनुरोध' संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया है।
हालांकि, सरकार ने कहा है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने पर फीस के भुगतान से कोई छूट नहीं मिलेगी. इस साल मार्च में, चौधरी ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजकर स्थानीय और उप-डाकघरों में आधार कार्ड और पैन कार्ड को "मुफ़्त" लिंक करने का प्रावधान करने की मांग की थी।
समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है
चौधरी ने आरोप लगाया कि पैन को आधार से जोड़ने की कोशिश में गांवों में कई लोगों को दलालों और बिचौलियों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है. 27 जून को एक प्रतिक्रिया में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इन दोनों को जोड़ने की अंतिम तिथि मूल रूप से 30 सितंबर, 2019 तय की गई थी और बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। इसलिए समय सीमा में कोई विस्तार संभव नहीं है.
एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा.
आज की तारीख में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने पर जुर्माने के तौर पर एक हजार रुपये जमा करने होंगे. उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी. सबसे पहले लिंकिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जिसमें आधार और पैन कार्ड दोनों में क्रॉस चेकिंग की जाती है. फिर आधार लिंक हो जाता है.
यही प्रक्रिया है
लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट इनकमटैक्स.जीओवी.इन पर जाकर लिंक आधार स्टेटस विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालकर लिंक का स्टेटस चेक करना होगा। अगर लिंक नहीं है तो आप लिंक आधार पर क्लिक करके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल भरकर सबमिट कर सकते हैं. लिंक करना बहुत ही सरल प्रक्रिया है.
(pc rightsofemployees)