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Old Pension Update: अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके काम की है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा 22 दिसंबर 2003 तक जारी भर्ती विज्ञापन से जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी मिली है, वे पुरानी पेंशन के हकदार माने जाते हैं। इसमें IAS अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही पेंशन के हकदार होते हैं। इसके आवेदन के लिए 31 अगस्त 2023 का विकल्प दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की ओर से भेजे गए पत्र के मुताबिक यूपी के कार्मिक विभाग ने काम शुरू कर दिया है.
कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती
आपको बता दें कि जनवरी 2004 से देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को खत्म कर नई पेंशन योजना (एनपीएस) प्रणाली शुरू की गई थी. एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10 फीसदी की कटौती की जाती है. पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है, लेकिन नई पेंशन में यह नहीं है।
पिछले कुछ समय से राज्यों और केंद्र में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है. इसे कुछ राज्य सरकारों द्वारा बहाल किया गया है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का पत्र कर्मचारियों को राहत देने वाला है।
यूपी का कार्मिक विभाग संबंधित विभागों को पत्र भेज रहा है,
कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे. यूपी का कार्मिक विभाग इस पत्र की कॉपी सरकार के संबंधित विभागों को भेज रहा है.
इसके दायरे में आने वालों को 31 अगस्त 2023 तक विकल्प चुनने का विकल्प दिया गया है. कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत लगातार आवेदन किए जा रहे हैं. जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों को पुरानी पेंशन देने के लिए प्राप्त किया जा रहा है।
इसलिए वर्ष 2003 तक विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने पर विचार किया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा विकल्प दिया गया है। अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत अपना नामांकन कराना चाहता है तो उसे इसका विकल्प चुनना होगा। अगर कोई कर्मचारी नियत तारीख तक इस विकल्प का चयन नहीं करता है तो उसे एनपीएस का ही लाभ मिलेगा। यदि कोई पुरानी पेंशन का विकल्प देता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी कर उसका एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा।
(pc rightsofemployees)