- SHARE
-
झारखंड पुरानी पेंशन योजना: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का रास्ता साफ कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है.
इन राज्यों ने OPS को बहाल किया
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र को ओपीएस वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत जमा धन को वापस लेने का अनुरोध किया है।
क्या केंद्र में बहाल होगी ओपीएस?
सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ नई पेंशन योजना में ही देने पर विचार कर रही है. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना की तरह लोकप्रिय बनाने पर काम किया जाएगा, जिसमें रिटर्न की गारंटी होगी, अतिरिक्त कमाई पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार का योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी करने की योजना है. नेशनल पेंशन सिस्टम या नई पेंशन योजना को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी. व्यवस्था ऐसी होगी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसे अपना सकेंगी।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
झारखंड निर्यात नीति-2023 को मंजूरी दी गयी.
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक का प्रावधान करने की मंजूरी दी गयी.
झारखण्ड सहकारी लेखा परीक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रभावी 24/10/2014) प्रथम संशोधित नियमावली 2021 के अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम-9 (ए) के अनुसार न्यूनतम में संशोधन की स्वीकृति दी गई शैक्षणिक योग्यता।
झारखंड सहकारिता विस्तार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रभावी 24/10/2014) अर्थात प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली, 2021 में संशोधन की मंजूरी दी गयी.
झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी दी गयी.
संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की अनुमन्य सुविधा की स्वीकृति दी गयी.
पुरानी पेंशन योजना का चयन कर पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई।
वित्त विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई. मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार ड्राइवर/ड्राइवर/ग्रुप 'डी' के पदों पर 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा को नियमित करने की मंजूरी दी गई. वित्त विभाग के अंतर्गत राजकोष, संस्थागत वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय और राष्ट्रीय बचत निदेशालय।
राज्य में झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत नामांकन के आधार पर सी-डैक, कोलकाता द्वारा संचालित झार-सीईआरटी (झारखंड सरकार के लिए सेंटर फॉर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस) परियोजना को 03 (तीन) वर्ष के विस्तार और केवल रु. की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मंजूरी दी गई। दिया गया।
राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
राज्य स्तर पर एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों का केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश वेब के माध्यम से स्वीकृत किया गया। नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, श्रम, योजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का पोर्टल – iti.jharखण्ड.gov.in .
राज्य स्तर पर एनसीवीटी/एससीवीटी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार पूर्वव्यापी स्वीकृति दी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्र-2022-23-24 में केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, श्रम, योजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग- iti.jharखण्ड.gov.in के माध्यम से अभ्यर्थियों के नामांकन की स्वीकृति .
ज्ञानोदय योजना के तहत सुनें बच्चों, आदिवासी संघर्ष नायक शिबू सोरेन (गुरु जी) की कहानी, नामांकन के आधार पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं आदिवासी नायक शिबू सोरेन नामक पुस्तकों का क्रय एवं वितरण, मेसर्स प्रभात प्रकाशन, प्रा. लिमिटेड झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के अंतर्गत झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी.झारखंड सरकार के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ यथानुपात कमाई की जांच. पी.ई. पंजीयन की अनुमति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
केंद्र प्रायोजित संशोधित मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए रखरखाव मद की नई दरों को मंजूरी दी गई।
मिशन शक्ति के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना'' को संशोधित स्वरूप में क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी गई।
केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाडी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आंगनबाडी सेवाओं के तहत विभिन्न मदों के दिशा-निर्देश एवं कार्यान्वयन दर में संशोधन की मंजूरी दी गई।
किशोरियों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (एसएजी) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के तहत 8301.21 लाख। की लागत से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता को अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
रांची में नवगठित अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए जिला जज स्तर के पीठासीन पदाधिकारी के 01 पद के सृजन की मंजूरी दी गयी.
वन महोत्सव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम जनता को अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने पर बिजली बिल में प्रति पेड़ पांच यूनिट बिजली की सब्सिडी दी जायेगी।
झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में भूमि मूल्य का भुगतान पांच वर्षों में 10 समान किस्तों में करने संबंधी प्रावधान के विस्तार की मंजूरी दी गयी.
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूपरेखा के तहत राज्य के जल संसाधनों से संबंधित आंकड़ों के समन्वय, संग्रहण, प्रसार एवं राज्य के अंतर्गत सभी विभागों के जल आंकड़ों को एक मंच पर लाने के लिए एक समर्पित संगठन के रूप में झारखंड राज्य के अंदर राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र (एसडब्ल्यूआईसी) की स्थापना करने की मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड नेत्र सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये संशोधन के आलोक में झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्सम्बन्धी संशोधन हेतु झारखण्ड विधान सभा के मानसून सत्र में झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु मंत्रिपरिषद की सहमति दी गयी।
झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को मंजूरी दी गई.
(pc rightsofemployees)