Old Pension Form Released: पुरानी पेंशन लेने के लिए जारी हुआ फॉर्म, इस तारीख तक नहीं भरा तो नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ

Preeti Sharma | Saturday, 22 Apr 2023 02:30:00 PM
Old pension Form Released: Form issued for taking old pension, if not filled till this date, you will not get the benefit of pension

स्वायत्तशासी निकाय Old Pension: राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है. सरकार के निर्णय के अनुसार सरकारी सहायता से संचालित राज्य बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है.


बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। नए फैसले के दायरे में नगर निगमों, यूआईटी, बिजली कंपनियों, निगमों, बोर्डों, सरकारी उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी आएंगे। इन संस्थानों में काम करने वालों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

15 जून तक फॉर्म भरना जरूरी है

नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारूप भरना होगा। यह फॉर्म भरकर 15 जून तक जमा करना जरूरी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसी संस्थाओं में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे संस्थानों को जीपीएफ लिंक पेंशन योजना लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन फंड स्थापित करना जरूरी है। इन संस्थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी।

कर्मचारी जो इन संस्थानों में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा लिया है। लेकिन अगर वे पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प फॉर्म भरना होगा. इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से मिलने वाली रकम को 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करना होगा. सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15 जून तक पेंशन विकल्प फॉर्म भरना होगा।

इसके साथ ही 30 जून तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा राशि पर ब्याज की गणना वित्त विभाग द्वारा की जा सकेगी. सेवानिवृत्त कर्मचारी 15 जुलाई तक पूरी राशि जमा करा सकते हैं।



 


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