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pc: abplive
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर एक नया नियम जारी किया है, जो 1 जुलाई से लागू हो गया है। इस नए नियम के तहत अब यूजर आसानी से अपना सिम कार्ड पोर्ट नहीं कर पाएंगे और उन्हें 7 दिनों तक इंतजार करना होगा। यह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया में 9वां संशोधन है।
ट्राई ने मोबाइल नंबर से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और यूजर की सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह नया नियम पेश किया है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया अब और सख्त हो गई है। पहले यूजर आसानी से अपने मोबाइल नंबर को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया में अधिक समय और जांच की आवश्यकता होगी।
क्या कहते हैं नए नियम?
संशोधित नियमों के अनुसार, जो यूजर अपना सिम कार्ड पोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें पहले एक आवेदन जमा करना होगा और फिर एक निश्चित अवधि तक इंतजार करना होगा। इस नई प्रक्रिया के दौरान, यूजर को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पहचान और अन्य जानकारी सत्यापित करनी होगी कि उनके डेटा का दुरुपयोग न हो।
नए नियमों के तहत, यूजर को सत्यापन के लिए एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसका इस्तेमाल उन्हें पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान करना होगा। हालांकि इस नए तरीके से उपयोगकर्ताओं को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन ट्राई ने इसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया है। इस बदलाव के कारण मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अधिक सावधानी बरतनी होगी और अपने सिम कार्ड और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के बारे में सतर्क रहना होगा।
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