NPS Withdrawal: सितंबर से एनपीएस खाते से निकासी होगी आसान, सिस्टमैटिक निकासी की सुविधा होगी लागू

Preeti Sharma | Tuesday, 20 Jun 2023 01:13:48 PM
NPS Withdrawal: Withdrawal from NPS account will be easier from September, Systematic withdrawal facility will be applicable

एनपीएस खाता निकासी नियम: पेंशन निधि नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस खाते से धन निकासी के लिए व्यवस्थित निकासी योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के माध्यम से पेंशन खाताधारकों को मासिक या अर्धवार्षिक व्यवस्थित तरीके से राशि प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।

पेंशन फंड रेगुलेटर (PFRDA) नेशनल पेंशन स्कीम के मेंबर्स को राहत देने के मकसद से सिस्टमेटिक विड्रॉल की सुविधा ला रहा है. इसके जरिए आप एनपीएस खाते में एकमुश्त की बजाय मासिक या तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर रकम निकाल सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटर ने कहा है कि वह सितंबर तक इस सिस्टम को लागू करने जा रहा है।

पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस खाते से रकम निकालने के लिए व्यवस्थित निकासी योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष पूरे होने पर पेंशन खाताधारकों को उनकी पसंद के अनुसार एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प दिया जाएगा साथ ही मासिक या अर्धवार्षिक रूप से व्यवस्थित तरीके से राशि प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा कि व्यवस्थित निकासी योजना लगभग अपने अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि अगली तिमाही यानी सितंबर के अंत तक हम इस तरह का प्लान ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा टियर-1 और टियर-2 दोनों खाताधारकों के लिए उपलब्ध होगी।

एनपीएस खाते से निकासी का मौजूदा नियम

मौजूदा नियम के मुताबिक एनपीएस खाताधारक जब 60 साल का हो जाता है तो वह रिटायरमेंट फंड में कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा एकमुश्त के तौर पर निकाल सकता है। फंड में शेष 40% राशि अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग की जाती है।

समय-समय पर निकासी के लिए आवेदन करना होता है

एनपीएस खाताधारकों के पास 75 वर्ष की आयु तक एकमुश्त निकासी को टालने का विकल्प भी है। ऐसा करके वह एकमुश्त निकासी के बजाय समय-समय पर निकासी विकल्प के माध्यम से सालाना चरणबद्ध निकासी कर सकता है। इसके तहत एनपीएस सब्सक्राइबर सालाना आधार पर आंशिक निकासी कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे हर साल आवेदन करना होगा।

(pc rightsofemployees)



 


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