NPS निकासी नियम: NPS निकासी नियमों में बदलाव, सदस्यों को व्यवस्थित निकासी की सुविधा मिलेगी

Preeti Sharma | Wednesday, 14 Jun 2023 06:26:01 AM
NPS Withdrawal Rule: Changes in NPS withdrawal rules, members will get the facility of systematic withdrawal

नई दिल्ली: एनपीएस सब्सक्राइबर्स को निकासी में राहत देने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है. PFRDA एकमुश्त निकासी की जगह समय-समय पर निकासी का विकल्प लाने जा रहा है.

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) सब्सक्राइबर्स को इस तिमाही के अंत तक सिस्टमैटिक लम्पसम विदड्रॉल (एसएलडब्ल्यू) का विकल्प मिलने की उम्मीद है। व्यवस्थित एकमुश्त निकासी सुविधा एनपीएस ग्राहकों को 75 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर आवधिक निकासी का विकल्प चुनने की अनुमति देगी।

एनपीएस निकासी के लिए वर्तमान नियम

वर्तमान में, एक एनपीएस ग्राहक 60 वर्ष की आयु होने पर एकमुश्त राशि के रूप में सेवानिवृत्ति कोष का 60 प्रतिशत तक निकाल सकता है। शेष 40 प्रतिशत कोष अनिवार्य रूप से एक वार्षिकी खरीदने में जाता है। एनपीएस ग्राहकों के पास 75 वर्ष की आयु तक एकमुश्त निकासी को टालने का विकल्प भी है।

एनपीएस निवेशकों को एकमुश्त निकासी को स्थगित करते हुए सालाना चरणबद्ध निकासी का विकल्प भी मिलता है। इसके तहत एनपीएस सब्सक्राइबर सालाना आधार पर आंशिक निकासी कर सकता है, लेकिन उसे हर साल एक आवेदन जमा करना होता है।

एनपीएस सब्सक्राइबर पीरियड पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं

पेंशन फंड रेगुलेटर अब NPS सब्सक्राइबर्स को 60 फीसदी कॉर्पस निकालने की इजाजत नहीं देने के बजाय 75 साल की उम्र तक मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर निकासी का विकल्प देने जा रहा है. निकासी के इस विकल्प के बावजूद, शेष एनपीएस कोष का निवेश जारी रहेगा और जब तक कोष पूरी तरह से वापस नहीं ले लिया जाता तब तक रिटर्न अर्जित करना जारी रहेगा।

टीयर-I और टीयर-II खातों के लिए भी व्यवस्थित निकासी सुविधा


पेंशन फंड रेग्युलेटरी के चेयरमैन दीपक मोहंती ने बताया कि जब एनपीएस सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो वे एक बार में 60 फीसदी हिस्सा ले सकते हैं. इसके अलावा वह अगले 15 साल के लिए सिस्टमैटिक लंपसम विथड्रॉल का विकल्प चुन सकता है। सिस्टेमैटिक विकल्प चुनने पर, एनपीएस सब्सक्राइबर को 75 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक राशि प्राप्त होती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा टियर-1 और टियर-2 दोनों खातों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। टियर II खातों के लिए, सब्सक्राइबर के 60 वर्ष का होने से पहले व्यवस्थित एकमुश्त निकासी विकल्प शुरू किया जा सकता है।

(pc rightsofemployees)



 


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