अब RBI ने इस बैंक का लाइसेंस कर दिया रद्द, आपका भी है अकाउंट तो इतनी राशि का ही कर सकते हैं क्लेम

varsha | Thursday, 20 Jun 2024 11:54:11 AM
Now RBI has cancelled the license of this bank, if you also have an account then you can claim only this much amount

pc: indiatv

भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले बुधवार को अपर्याप्त पूंजी और आय की संभावना की कमी के कारण महाराष्ट्र के सिटी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने राज्य के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर (परिसमापक) नियुक्त करने का निर्देश दिया।

भाषा की एक रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने घोषणा की कि सहकारी बैंक 19 जून, 2024 को कारोबार बंद होने पर परिचालन बंद कर देगा।

87% जमाकर्ता पूरी राशि के हकदार

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 500,000 रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार है। RBI ने उल्लेख किया कि बैंक के रिकॉर्ड के आधार पर, लगभग 87% जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 14 जून, 2024 तक, DICGC ने बैंक के पात्र जमाकर्ताओं को उनके प्रस्तुत दावों के आधार पर 230.99 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

बैंक को व्यावसायिक गतिविधियों से प्रतिबंधित किया गया

RBI ने पाया कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और व्यवहार्य आय की संभावनाओं का अभाव है। इसने कहा कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। अपने बैंकिंग परिचालन को जारी रखने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन, अपने लाइसेंस को रद्द करने के साथ, सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को जमा स्वीकार करने और जमा राशि चुकाने सहित बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पहले, RBI ने एक अन्य बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था।

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