- SHARE
-
अब गलत या मनमानी कर निर्धारण के खिलाफ ऑनलाइन अपील योजना लागू की गई है।
सरकार ने ई-अपील योजना 2023 को अधिसूचित किया है। इसके तहत करदाता सीधे संयुक्त आयुक्त (जेसीआईटी-अपील) के पास अपील कर सकते हैं।
योजना के तहत अपीलीय प्राधिकारी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त आयुक्त के समक्ष दायर या आवंटित अपीलों का निपटान करेगा।
यह योजना धारा 246 की उप-धारा (6) के तहत बहिष्कृत मामलों को छोड़कर व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी, आय या आय की श्रेणी, मामलों या मामलों की श्रेणी के संबंध में अपील पर लागू होगी।
वित्त अधिनियम 2023 द्वारा आयकर अधिनियम के तहत संयुक्त आयुक्त (अपील) का एक नया नामित आयकर प्राधिकरण पेश किया गया था।
(pc rightsofemployees)