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केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी नीति की घोषणा की थी।
अब इस नई छुट्टी नीति के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को साल में 42 दिन छुट्टी देने का फैसला किया गया है. हालांकि सरकार की इस नई छुट्टी नीति में सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं. जिसके तहत ही सरकारी कर्मचारी इन छुट्टियों का उपयोग कर सकेंगे. वहीं इस नई नीति में विशेष आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा।
क्या है ये नई छुट्टी नीति
इस नई अवकाश नीति के तहत, यदि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाला कोई कर्मचारी अंग दान करता है, तो उसे 42 दिनों की विशेष आपातकालीन छुट्टी की सेवा मिलेगी। DoPT ने एक आधिकारिक नोटिस प्रकाशित कर इस बात की जानकारी दी है. यदि कोई कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है तो यह सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी को रिकवरी के लिए 42 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी.
कितने दिनों की आपातकालीन छुट्टी मिलती है
मौजूदा नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में आपातकालीन अवकाश के रूप में 30 छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा अब इस नई अवकाश नीति के तहत केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों की विशेष छुट्टी दी जाएगी। इसके लिए नियम भी तय किये गये हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह नई छुट्टी नीति अप्रैल महीने से ही लागू हो गई है. हालाँकि, इस नई अवकाश नीति से जुड़ा यह नियम रेलवे और अखिल भारतीय सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
(pc rightsofemployees)