नवी मुंबई पुलिस ने मध्य प्रदेश में फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

Samachar Jagat | Wednesday, 26 Jun 2024 03:40:31 PM
Navi Mumbai Police busted fake call center in Madhya Pradesh, arrested one person in online share trading fraud

महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया।

एक अधिकारी ने मंगलवार को पीटीआई को बताया कि पुलिस ने इस मामले के संबंध में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पुलिस ने मामले के संबंध में अब तक कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पनवेल पुलिस के साइबर सेल के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सेल (ईएमसी) के अधिकारियों ने यह गिरफ्तारी की।

ईएमसी साइबर सेल की इंस्पेक्टर दीपाली पाटिल ने कहा, "पुलिस ने पहले भी एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था और आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वाला यह नौवां व्यक्ति है।"

कथित तौर पर कामोठे पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

पीटीआई के अनुसार, अधिकारी ने कहा, "जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी की पहचान यश उम्ब्राकर के रूप में की और उसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। उसके द्वारा संचालित फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया।" कथित तौर पर कार्रवाई के दौरान दस डेस्कटॉप, 10 सीपीयू और दो राउटर जब्त किए गए।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने कहा, "गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया था और सारा डेटा डिलीट कर दिया था। पुलिस अब डेटा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही है।"

व्यवसायी से 20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में व्यक्ति पर मामला दर्ज

इससे पहले, पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति के खिलाफ गेम जोन में बच्चों के लिए मशीनों और सवारी की आपूर्ति में लगभग 20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था, पीटीआई के अनुसार, शनिवार को एक अधिकारी ने कहा।

उन्होंने कहा कि यह अपराध नवंबर 2022 और 2024 के बीच किया गया था।

नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि शिकायत व्यवसायी वीरधवल घाग ने दर्ज कराई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने गुरुवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, "शिकायतकर्ता ने बच्चों के गेम जोन के लिए 22 लाख रुपये की कुछ मशीनों का ऑर्डर दिया था। लेकिन शिकायत के अनुसार, आरोपियों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री नई नहीं बल्कि पुरानी थी।"

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