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मुंबई एयरपोर्ट: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। आदेश जारी कर दिया गया है.
मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास फ्री फ्लाइट जोन में दो महीने के लिए पैरा-ग्लाइडिंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा गुब्बारे और रोशनी छोड़ने वाली वस्तुओं पर भी प्रतिबंध रहेगा. ये बैन मुंबई पुलिस ने लगाया है. पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह आदेश 23 जून से 21 अगस्त तक लागू रहेगा. मुंबई पुलिस के इस फैसले के पीछे विमानों को संभावित खतरा बताया जा रहा है, इसलिए सुरक्षा कारणों से यह आदेश जारी किया गया है. .
मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि इस आदेश के तहत बहुत ऊंची आतिशबाजी, पतंग और लेजर किरणें चलाने की इजाजत नहीं होगी. यह आदेश मुंबई पुलिस के डीसीपी (ऑपरेशन) ने जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि यह बताया गया है कि पैरा-ग्लाइडिंग, गुब्बारे उड़ाने, ओवरहेड आतिशबाजी, प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं और पतंगबाजी के कारण हवाई अड्डे, जुहू हवाई अड्डा और नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस शिकरा के आसपास मुक्त उड़ान क्षेत्र में विमानों की आवाजाही होती है। . सुरक्षित संचालन ख़तरे में पड़ सकता है. शुक्रवार से जारी होने वाले आदेश के मद्देनजर मुंबई पुलिस की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है.
मुंबई पुलिस की आम नागरिकों से ये अपील
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन चीजों की वजह से विमान की लैंडिंग, टेक-ऑफ और सुरक्षित उड़ान प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इसलिए, ऐसी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता थी। रिपोर्ट के आधार पर तत्काल 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. आदेश का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ दिखे कि उड़ान में बाधा डालने के उद्देश्य से ऐसी कोई गतिविधि की जा रही है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें.
(pc rightsofemployees)