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मातृत्व और पितृत्व अवकाश सरकारी और कॉर्पोरेट कर्मचारियों को दिया जाता है। हालाँकि, दोनों की छुट्टियों की संख्या में बदलाव हो सकता है। अब सिक्किम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व और पितृत्व अवकाश की संख्या बढ़ा दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से अब मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश अधिक दिनों तक मिल सकेगा.
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश देगी. यहां सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (एसएसएससीओए) की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सेवा नियमों में बदलाव किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि मातृत्व और पितृत्व लाभ से सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवारों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके विस्तृत विवरण की अधिसूचना जल्द ही जारी की जायेगी. राज्य सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों को चिंतामुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए आया है।
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार, एक कामकाजी महिला 6 महीने या 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की हकदार है। लेकिन, सिक्किम सरकार ने इस छुट्टी की संख्या बढ़ाकर 12 महीने कर दी है. इसके साथ ही पितृत्व अवकाश की संख्या बढ़ाकर 1 महीने कर दी गई है. इन छुट्टियों के दौरान कर्मचारी को पहले की तरह ही वेतन दिया जाएगा.
भारत में सबसे कम 6.32 लाख की आबादी वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं, जो सिक्किम और इसके लोगों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा अधिकारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है, जिससे पदोन्नति की संख्या में वृद्धि हुई है।
(pc rightsofemployees)