Lok Sabha Elections: निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर भी मिलेगा वोटिंग का अधिकार, इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं मतदान

Hanuman | Thursday, 18 Apr 2024 09:10:40 AM
Lok Sabha Elections: You will get the right to vote even if you do not have election photo identity card, you can vote by showing any one of these documents

जयपुर। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को होगा। अगर आपके पास निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं है तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप इसके अभाव में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने इस संबंध में कहा ने यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

मनरेगा जॉब कार्ड से भी कर सकते हैं मतदान
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र शामिल हैं। 

बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक से भी की जा सकती है वोटिंग
वहीं इसमें बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

PC: jagran 

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