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सभी लोग 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा ले क्योंकि फाइनेंशली वर्ष 2022-23 समाप्त हो रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।
I-T विभाग ने सार्वजनिक सलाह में कहा-"यह जरूरी है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें! I-T अधिनियम के अनुसार, सभी पैन-होल्डर के लिए यह अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च, 2023 से पहले अपने PAN को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2023 से, अनलिंक किया गया PAN निष्क्रिय हो जाते हैं,” ।
वित्त मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, चार श्रेणियां हैं जिन्हें पैन-आधार लिंकिंग शासनादेश से छूट दी गई है।
1. उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के निवासी
2. 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी
3. पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु;
4. भारत का नागरिक नहीं है।
ध्यान दें: जो लोग उपरोक्त श्रेणियों में से एक के अंतर्गत आते हैं और स्वेच्छा से अपने आधार को अपने पैन से जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपेक्षित मूल्य का पेमेंट करना होगा। पैन-आधार लिंकेज के लिए चार्ज का पेमेंट करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-पे टैक्स सुविधा का उपयोग किया जाना चाहिए।
आधार-पैन लिंकिंग की स्थिति कैसे जांचें
a) अपना आयकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं।
b)'Link Aadhaar Status' ऑप्शन के लिए देखें।
c) अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करें, फिर'View Link Aadhaar Status' चुनें।
s) यदि आपका पैन आपके आधार से जुड़ा हुआ है तो आपकी स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा।
आपका पैन 10 अंकों का पैन> आधार संख्या से जुड़ा होगा 12 डिजिटल
आधार कार्ड नंबर>।
अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने के लिए, आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
1. भारत के आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन के तहत उपलब्ध 'Link Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड में दर्ज नाम एंटर करना होगा।
4. पेज पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें।