जीवन बीमा पॉलिसी: अब इन जीवन बीमा पॉलिसियों से मिलने वाली रकम पर लगेगा टैक्स, आया नया नियम

epaper | Thursday, 17 Aug 2023 11:39:59 AM
Life Insurance Policy: Now tax will be imposed on the amount received from these life insurance policies, a new rule has come

जीवन बीमा पॉलिसी में टैक्स: जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली आय पर टैक्स से जुड़े नए नियम आ गए हैं। ये नियम पांच लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए हैं.

आयकर विभाग ने वार्षिक प्रीमियम पांच लाख रुपये से अधिक होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिए नियम तय किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम (सोलहवां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है।

इसमें जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिए नियम 11UACA निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान उन बीमा पॉलिसियों के लिए है जिनमें प्रीमियम राशि पांच लाख रुपये से अधिक है. इसके अलावा, ऐसी पॉलिसी 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की जाती है

कब मिलेगी टैक्स छूट?

संशोधन के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों के लिए, धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता लाभ पर कर छूट केवल तभी लागू होगी, जब किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया कुल प्रीमियम प्रति वर्ष पांच लाख रुपये से अधिक न हो। . इस सीमा से अधिक प्रीमियम के लिए प्राप्त राशि को आय में जोड़ा जाएगा और लागू दरों पर कर लगाया जाएगा।

मृत्यु के मामले में लागू नहीं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में कर प्रावधान में बदलाव की घोषणा की गई थी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार (कॉर्पोरेट और अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा, फॉर्मूले के अनुसार, परिपक्वता पर प्राप्त किसी भी अधिशेष राशि पर 'अन्य स्रोतों से आय' की श्रेणी के तहत कर लगाया जाएगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि के लिए कराधान प्रावधान में बदलाव नहीं किया गया है और पहले की तरह आयकर से छूट मिलेगी।



 


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