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लीव एनकैशमेंट लिमिट: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वेतनभोगी वर्ग को सरकार ने टैक्स में बड़ी छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने लीव एनकैशमेंट लिमिट पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है।
अभी तक यह सीमा 3 लाख रुपए थी। इस फैसले से रिटायर होने वाले या नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले मिलने वाले कैश पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. बजट 2023 में वित्त मंत्रालय ने लीव-इन कैशमेंट टैक्स छूट को 25 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया है.
इस संबंध में 24 मई 2023 को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि लीव इनकैशमेंट पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए. साल में एक से ज्यादा नौकरी छोड़ने पर भी यह छूट लागू की गई है।
अवकाश नकदीकरण क्या है और इसकी गणना कैसे की जाएगी?
जब कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी बचाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति पर या नौकरी छोड़ने के बाद छुट्टी के बदले में जो राशि मिलती है, उसे अवकाश नकदीकरण कहते हैं। अब सरकार 25 लाख रुपए तक लीव-इन-इनकैशमेंट के तहत मिलने वाली राशि पर टैक्स नहीं वसूलेगी। अब तक केवल 3 लाख रुपये की राशि ही छूट के दायरे में थी।
उदाहरण से समझें, अगर रिटायरमेंट के दौरान बची छुट्टियों के बदले में आपको दी जाने वाली रकम 26 लाख रुपये है तो आपको 1 लाख रुपये पर इनकम टैक्स देना होगा.
वहीं, साल में कई बार नौकरी बदलने पर भी आपको छूट का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने A नाम की कंपनी में मार्च में नौकरी छोड़ दी और यहां से आपको लीव इनकैशमेंट के तहत 22 लाख रुपए मिले। इसके बाद कुछ महीने बी नाम की कंपनी में नौकरी करने के बाद उन्होंने फरवरी में इस्तीफा दे दिया और यहां से उन्हें 1000 रुपये मिले। ऐसे में आपको 1 लाख रुपये पर इनकम टैक्स देना होगा, जबकि 25 लाख रुपये को टैक्स से छूट मिलेगी. लीव इनकैशमेंट टैक्स की सीमा 21 साल पहले तय की गई थी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि वर्ष 2002 में निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट के लिए तीन लाख रुपये की सीमा तय की गई थी. उस समय देश में सर्वाधिक सरकारी मूल वेतन 30,000/- रुपये प्रति माह था। मैं सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। अब इस प्रस्ताव को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है।
(pc rightsofemployees)