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अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो उसे समय रहते सत्यापित कर लें. अगर आपने आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपकी आईटीआर फाइलिंग बेकार हो जाएगी और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आईटीआर दाखिल करने का अंतिम चरण फॉर्म जमा करना नहीं, बल्कि सत्यापन करना है। सिर्फ ITR भरने से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. इसलिए यदि आपने केवल रिटर्न दाखिल किया है और इसे सत्यापित नहीं किया है, तो इसे तुरंत करें।
पहले आयकरदाता ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के 120 दिन बाद तक आईटीआर सत्यापित कर सकते थे। लेकिन, पिछले साल सीबीडीटी ने इस समय को घटाकर 30 दिन कर दिया था. इसका मतलब यह है कि अब आईटीआर दाखिल करने के एक महीने के भीतर इसे सत्यापित करना होगा। नया नियम पिछले साल अगस्त में लागू हुआ था. इस संबंध में सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी की थी.
अधिसूचना में कहा गया है, “इलेक्ट्रॉनिक आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म आईटीआर-वी दाखिल करना होगा। यदि इस अवधि के बाद आईटीआर-वी दाखिल किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि जिस रिटर्न के संबंध में यह फॉर्म दाखिल किया गया है वह कभी दाखिल ही नहीं किया गया है। फिर आयकरदाता को दोबारा डेटा (रिटर्न) भरना होगा और फिर 30 दिनों की समयावधि के भीतर आईटीआर-वी दाखिल करना होगा।
बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर अमान्य है
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया का आखिरी चरण इसे सत्यापित करना या सत्यापित करना है। बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर अवैध माना जाएगा. ऐसे में आपको दोबारा रिटर्न फाइल करना होगा और उसे वेरिफाई कराना होगा. अगर आप वेरिफाई नहीं करेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा. यदि कोई व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपने आईटीआर (आयकर रिटर्न) को सत्यापित करने में विफल रहता है, तो वह देरी का कारण बताते हुए विभाग से अपने आईटीआर को देरी से सत्यापित करने का अनुरोध कर सकता है। यदि यह अनुरोध स्वीकृत हो जाता है, तो वह रिटर्न को सत्यापित कर सकता है।
यह काम आप 6 तरीकों से कर सकते हैं
आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है। ITR वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं. इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन हैं और एक तरीका ऑफलाइन है। आप पंजीकृत मोबाइल नंबर, बैंक खाते, डीमैट खाते, एटीएम और नेटबैंकिंग पर प्राप्त ओटीपी की मदद से आईटीआर को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं। आईटीआर सत्यापन आईटीआर-वी फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति आयकर विभाग को डाक द्वारा भेजकर भी किया जा सकता है।
(pc rightsofemployees)