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इनकम टैक्स रिटर्न: देश के आयकरदाताओं के लिए जुलाई का महीना काफी अहम हो जाता है। इन दिनों वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए करदाताओं के पास केवल 31 जुलाई 2023 तक का समय है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, उन्हें तुरंत ऐसा कर लेना चाहिए।
वहीं, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और आप अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस देखना चाहते हैं तो अब आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
करदाताओं के लिए नई सुविधा
दरअसल, विभाग ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है. इस सुविधा का लाभ उठाकर लोग अब घर बैठे सीधे अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस सुविधा तक, करदाता केवल TIN-NSDL की वेबसाइट के माध्यम से अपने रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते थे।
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर कोई करदाता अपने टैक्स से ज्यादा टैक्स जमा करता है तो वह रिफंड का हकदार है. जिन लोगों ने रिटर्न के लिए आवेदन किया है और वे अपने रिफंड की स्थिति की जांच करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया का पालन करें-
ऑनलाइन ऐसे चेक करें स्टेटस
सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
यहां नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 'योर रिफंड स्टेटस' का विकल्प दिखेगा, यहां क्लिक करें।
इसके बाद आपको पैन नंबर, वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष दर्ज करना होगा।
अब आपको एक ओटीपी मिलेगा जिसे आपको वेबसाइट पर दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपको तुरंत अपना स्टेटस दिख जाएगा.
अगर आपके आईटीआर में कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर 'रिकॉर्ड नॉट फाउंड' का मैसेज आएगा।
(pc rightsofemployees)