आईटीआर लेट पेनल्टी: अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न फाइल ऑनलाइन, आईटीआर विलंब शुल्क शुल्क और अधिक जांचें

Preeti Sharma | Tuesday, 25 Jul 2023 09:48:11 AM
ITR Late Penalty: Income Tax Return File Online Before Last Date July 31, check ITR late fees charges and more

आयकर रिटर्न अंतिम तिथि: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तय की गई है। यदि आप आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा, साथ ही आपको आयकर नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख बेहद नजदीक है। आयकर विभाग के मुताबिक जिस नागरिक की सालाना आय 3 लाख से ज्यादा है उसे आईटीआर जरूर दाखिल करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। अगर आप आईटीआर फाइल करने में असफल रहते हैं तो आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही आपको इनकम टैक्स नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है।

आईटीआर दाखिल करने में देरी पर जुर्माना

आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आपने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से पहले ये काम नहीं किया तो पेनल्टी या जुर्माना देना होगा. नियमों के मुताबिक, छोटे करदाताओं यानी 3 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए देर से आईटीआर दाखिल करने का शुल्क 1,000 रुपये है। वहीं, जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. आपको बता दें कि 2021 तक लेट पेनल्टी के तौर पर 10,000 रुपये देने होते थे, लेकिन नए नियमों के तहत इसे कम कर दिया गया है.

आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको ऑफिस से फॉर्म 16 मिल गया है
फॉर्म 26AS
अगर बैंक में एफडी है या डिविडेंड मिला है तो उसके दस्तावेज
म्यूचुअल फंड, संपत्ति, शेयर और सोने के दस्तावेज़
विदेश में संपत्ति है तो उसके दस्तावेज
ऑनलाइन आईटीआर कैसे दाखिल करें

इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट इनकमटैक्स.जीओवी.इन पर लॉग ऑन करें।
इसके बाद व्यू रिटर्न या फॉर्म पर क्लिक करें।
ई-फाइल किए गए टैक्स रिटर्न देखें।
इसके बाद पेज पर असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न चुनें।
इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
टैक्स पेड और वेरिफिकेशन पेज खुलेगा, इस पर आपको अपने अनुसार विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद फॉर्म का पूर्वावलोकन करें और उसे ठीक से जांचने के बाद सबमिट करें।
नोट- आईटीआर फाइलिंग में कोई दिक्कत आने पर आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए यूजर मैनुअल में उपलब्ध जानकारी से मदद लें।

(pc rightsofemployees)



 


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