ITR लेट पेनल्टी: 1 अगस्त 2023 के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है

Preeti Sharma | Saturday, 29 Jul 2023 10:32:26 AM
ITR Late Penalty: After August 1, 2023, penalty ranging from Rs 1,000 to Rs 5,000 may have to be paid

इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन 2023: देश में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल कर लें। ध्यान रखें कि कई बार आईटीआर फाइल करते समय आखिरी वक्त में वेबसाइट में दिक्कत आ जाती है। इससे करदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ध्यान रखें कि 1 अगस्त 2023 को आईटीआर दाखिल करने पर आपको अपनी आय के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

जुर्माना देना होगा
वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बाद भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना करदाता की आय पर निर्भर करता है। आयकर नियमों के मुताबिक, अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं, अगर आप 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर आईटीआर दाखिल करते हैं 5 लाख, आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

जुर्माने के साथ हो सकता है
ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर टैक्स देनदारी बनती है, उन्हें आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। ऐसा न करने पर आयकर विभाग आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. टैक्स चोरी के लिए आपको इनकम टैक्स नोटिस के साथ तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है। गौरतलब है कि अगर कोई करदाता 25 लाख रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी करता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है.

रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर कराएं
गौरतलब है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है. ई-वेरिफिकेशन के बिना आपका आईटीआर पूरा नहीं माना जा सकता. इसके लिए आयकर विभाग करदाताओं को 120 दिन का समय देता है, जिसमें आप आसानी से अपने आधार के जरिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ई-वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप आईटी विभाग के ई-पोर्टल पर लॉगइन करें।

यहां आपको ई-वेरिफाई रिटर्न का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद पैन नंबर, मूल्यांकन वर्ष दर्ज करें और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर आए 6 नंबर ओटीपी को दर्ज करें और सबमिट करें। अगर आप आईटीआर फाइल करने के 30 से 120 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण बताएं. इसके बाद आपका ई-वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि ई-वेरिफिकेशन के बिना आपकी आईटीआर फाइलिंग पूरी नहीं मानी जाती है।

(pc rightsofemployees)



 


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