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साल 2022-23 की कमाई पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू हो गया है. अब तक 2 करोड़ से ज्यादा करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. आईटीआर भरने के बाद उसे वैलिडेट करना जरूरी है, तभी आपका रिफंड पैसा प्रोसेस होता है। करदाता अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि अगर रिटर्न फाइल कर दिया जाए और सत्यापित कर दिया जाए तो कितने दिन में पैसा वापस आ जाएगा।
जब हमने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से फाइलिंग और वेरिफिकेशन के बाद रिफंड कितने दिनों में आता है, इसकी सही जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस काम में 20 से 25 दिन लग जाते हैं. हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन का दावा है कि अब रिफंड का समय काफी कम हो गया है. हम रिटर्न दाखिल करने के कुछ दिनों के भीतर ही उसे प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं। सरकार की मंशा एक दिन के अंदर रिफंड का पैसा भेजने की है.
इस बार कितने दिन में मिलेगा पैसा –
सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब रिफंड की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है. पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो 80 फीसदी करदाताओं का रिफंड 30 दिन के भीतर जारी कर दिया गया था. इतना ही नहीं, अगर 2022-23 के लिए आईटीआर रिफंड का औसत देखें तो यह 16 दिन था।
यानी हर करदाता को औसतन 16 दिन के अंदर रिफंड लौटा दिया गया. आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले 2022-23 में रिफंड वापस आने में औसतन 26 दिन का समय लगता था. विभाग ने 28 जुलाई 2022 को एक ही दिन में करीब 23 लाख रिटर्न निपटाने का दावा किया था. इस साल भी टैक्स रिटर्न का पैसा जल्द वापस आने की उम्मीद है.
पहले से भेजता है सूचना-
आयकर विभाग रिफंड के संबंध में सारी जानकारी पहले ही दे देता है. विभाग आपको पहले ही मैसेज भेजकर या ईमेल के जरिए बता देता है कि आपकी टैक्स देनदारी कितनी है या आपको कितना पैसा रिफंड मिलेगा. इसके अलावा आप चाहें तो आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सत्यापन के बाद विभाग की पहली प्राथमिकता टैक्स का पैसा वापस कराना है. अगर आपको इसकी जानकारी मेल के इनबॉक्स में नहीं दिखती है तो मेल को स्पैम फोल्डर में भी चेक किया जा सकता है.
क्या संदेश देता है विभाग-
किसी भी करदाता का आयकर रिटर्न दाखिल होने के बाद विभाग उसकी जांच करता है। प्रोसेसिंग के बाद अगर ऐसा लगता है कि आपके द्वारा रिफंड के लिए किया गया दावा सही है तो इसकी जानकारी आपको एसएमएस या ई-मेल के जरिए मिल जाएगी। विभाग आयकर की धारा 143 (1) के तहत नोटिस जारी करता है। इसमें कितना टैक्स बना है और आपको कितना देना होगा, इसकी पूरी जानकारी होती है। इस नोटिस में आपकी कमाई पर काटे गए टैक्स और रिटर्न दाखिल करने पर मिलने वाली रकम का जिक्र होता है.
कैसे पाएं रिफंड का पैसा -
आपसे पहले ही अपील की जाती है कि आप अपने बैंक विवरण आयकर विभाग की वेबसाइट पर साझा करें। आईटीआर भरने से पहले यह जांच लें कि आपकी बैंक डिटेल्स सही हैं या नहीं। आयकर विभाग रिफंड का पैसा इसी बैंक खाते में डालता है। इसके लिए आयकर विभाग ने एसबीआई को तैयार कर लिया है. इसका मतलब है कि आपका रिफंड पैसा एसबीआई द्वारा भेजा गया है। कुछ मामलों में, आपका रिफंड पैसा चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से डाक द्वारा भी भेजा जाता है।
(pc rightsofemployees)