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ITR 2 फॉर्म: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 या असेसमेंट ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफलाइन ITR-2 फॉर्म (ITR 2 Form) जारी किया है. ऐसे में सभी करदाता जो इस आईटीआर-2 फॉर्म के लिए पात्र हैं, आयकर विभाग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर रिटर्न एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से करदाता एक वित्तीय वर्ष में अर्जित अपनी कुल आय के बारे में जानकारी दर्ज करते हैं। साथ ही करदाता आयकर रिटर्न के माध्यम से उस वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान किए गए अतिरिक्त कर या कटौती के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं।
आईटीआर-2 फॉर्म किसके लिए है?
ITR-2 किसी भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा दायर किया जा सकता है, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, जिसके पास आय के निम्नलिखित स्रोत हों:
वेतन या पेंशन
एक या एक से अधिक परिवारों से आय
निवेश पर प्रतिफल
- अन्य स्रोतों से आय (घुड़दौड़, लॉटरी और जुए के अन्य कानूनी रूपों पर दांव सहित)
ITR-2 किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है, जिसकी आय का स्रोत व्यवसाय या पेशा है। इसके अलावा, जो व्यक्ति किसी फर्म की साझेदारी में हैं, उन्हें भी ITR-2 फाइलिंग के लिए पात्र नहीं माना जाता है।
आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
वेतनभोगी करदाताओं को आईटीआर फाइल करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म-16 की जरूरत होगी। यदि उसने सावधि जमा या बचत बैंक खाते पर ब्याज अर्जित किया है और उस पर टीडीएस काटा गया है, तो उसे बैंक द्वारा जारी टीडीएस प्रमाणपत्र यानी फॉर्म 16ए की आवश्यकता होगी।
वेतन पर टीडीएस और वेतन के अलावा अन्य टीडीएस को सत्यापित करने के लिए उन्हें फॉर्म 26AS की आवश्यकता होगी। फॉर्म 26AS को ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। किराए के आवास में रहने वाले करदाताओं को एचआरए गणना के लिए किराए की रसीद (यदि उन्होंने इसे अपने नियोक्ता को जमा नहीं किया है) की आवश्यकता होती है।
(pc rightsofemployees)